UP Political News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में सपा नेता आजम को अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है.
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यहां जानिए पूरा मामला
गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान द्वारा थाना शहजाद नगर में आयोजित एक चुनावी जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था. आजम द्वारा दिए गए भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ थी. इस वायरल वीडियो में आजम खान ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तत्कालीन जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बात कही थी.
पिछले साल भी हुई थी आजम को सजा
सनद रहे, इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी हेट स्पीच के एक मामले में आजम को दो साल की सजा हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें विधायकी गंवानी पड़ी थी. हालांकि उस मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था.
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