शहर में 10 जून को हुई हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से जवाब मांगा है. मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल की गई जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अब मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी.
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हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद वाइज मियां की बेंच में सुनवाई हुई. जावेद पंप की पत्नी ने याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है.
आरोप है कि मकान खुद उनके नाम था जबकि नोटिस पति जावेद के नाम जारी किया गया था. याचिका में दोबारा मकान बनाकर दिए जाने, कथित तौर पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है.
याचिका में यूपी सरकार, प्रयागराज मंडल के कमिश्नर, जिले के डीएम व एसएसपी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है. याचिका में पत्नी व बेटी को 2 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने की शिकायत भी की गई है. ये याचिका जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया फातिमा की तरफ से दाखिल की गई है.
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