‘मुझे गुजरात ही भेजो, यूपी में नहीं रहना’- कोर्ट में सजा सुनते ही बोला अतीक

Prayagraj News: उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार कर उम्रकैद की सजा सुनाई है.…

पंकज श्रीवास्तव

• 11:34 AM • 28 Mar 2023

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Prayagraj News: उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद (Atiq Ahmed) को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार कर उम्रकैद की सजा सुनाई है. 17 साल बाद इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अतीक अहमद समेत तीन को सजा सुनाई है, वहीं बाकी सात को बरी कर दिया गया है. वहीं सजा सुनते ही अतीक अहमद की हैरान कर देने वाली प्रतिक्रिया सामने आई.

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सजा सुनते ही अतीक अहमद ने कोर्ट में कहा कि, ‘मुझे गुजरात वापस भेज दो, मुझे यूपी में नहीं रहना है.’ अतीक के आगे यह भी कहा कि, ‘ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है. मैं, अगर यहां रहूंगा तो पुलिस और मुकदमे लाद देगी.’

दरअसल, उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है, जो उमेश पाल के परिवार को देना होगा. वहीं अतीक के भाई खालिद अजीम और अशरफ सहित सात लोग सजा मुक्त कर दिए गए हैं. ये सज़ा एडीजे डॉक्टर डीसी शुक्ला ने सुनाई है.

इस मामले में हुई सजा

बता दें कि अतीक अहमद को 17 साल पुराने केस में आज दोषी ठहराया गया है. दरअसल, अतीक पर जिस उमेश पाल की हत्या का आरोप लगा है, उसी उमेश पाल को 2006 में अतीक अहमद ने अगवा कर लिया था. वहीं उमेश पाल की हत्या 28 फरवरी को 2023 को प्रयागराज में कर दी गई. इस हत्याकांड का आरोप अतीक अहमद और उसके परिवार पर लगा. बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही यूपी पुलिस के रडार पर अतीक अहमद का पूरा परिवार है.

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