अखलाक लिंचिंग केस में UP सरकार को कोर्ट से करारा झटका, आरोपियों का केस वापस लेने की कोशिश नाकाम!

ग्रेटर नोएडा की अदालत ने अखलाक लिंचिंग केस के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने याचिका को आधारहीन बताया. खबर में पढ़ें पूरा मामला.

तस्वीर में मोहम्मद अखलाक

अरुण त्यागी

23 Dec 2025 (अपडेटेड: 23 Dec 2025, 03:24 PM)

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Akhlaq Lynching Case Update: गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने बिसाहड़ा के बहुचर्चित अखलाक हत्याकांड में एक बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने उत्तर प्रदेश शासन की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की गई थी. इस फैसले के साथ ही आरोपियों को कानूनी राहत मिलने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है. 

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अदालत ने कहा- आधारहीन है अर्जी 

यूपी सरकार की इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस वापस लेने के पक्ष में अपनी दलीलें रखीं. कोर्ट ने इन दलीलों को संतोषजनक नहीं माना. अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि केस वापसी की अर्जी में कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है. कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से आधारहीन और महत्वहीन करार दिया है. अदालत के इस फैसले का मतलब यह है कि बिसाहड़ा कांड के आरोपियों के खिलाफ चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा. आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पहले की तरह ही जारी रहेगी.

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क्या था पूरा मामला? 

यह मामला 28 सितंबर 2015 की रात का है. जब दादरी के पास बिसाहड़ा गांव में गाय का बछड़ा काटने और उसका मांस खाने के आरोप में भीड़ ने मोहम्मद अखलाक के घर पर हमला बोल दिया था. इस हंगामे के बाद भीड़ ने पीट-पीटकर अखलाक की हत्या कर दी थी. 

कौन हैं मुख्य आरोपी? 

इस हत्याकांड में कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था. मुख्य आरोपियों में स्थानीय बीजेपी नेता का बेटा विशाल राणा और उसका रिश्तेदार शिवम शामिल हैं. पुलिस ने इन सभी पर हत्या, दंगा फैलाने और धमकी देने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रायल कोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ आरोप वापस लेने के लिए आवेदन दिया था जिसे अब अदालत ने अस्वीकार कर दिया है. 

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