Nikki Bhati Case Update: ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है. निक्की की दुखद मौत के बाद इस मामले में रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच FIR की कॉपी सामने आई है. इस FIR को निक्की की बहन कंचन ने दर्ज कराया है. FIR में कंचन की तरफ से कई दावे किए गए हैं. कंचन ने इसमें बताया है कि उसकी बहन निक्की की किस तरीके से 21 अगस्त को शाम करीब साढ़े पांच बजे हत्या की गई थी. आइए आपको खबर में आगे बताते हैं कि कंचन ने FIR में एक ऐसी कौनसी एक बात कही है, जिसकी अब चर्चा है.
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बिना दान दहेज की हुई शादी:
कंचन ने FIR में बताया है कि उसकी और उसकी छोटी बहन निक्की की शादी 9 दिसंबर 2016 को हुई थी. कंचन के अनुसार, दोनों बहनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से बिना दान-दहेज दिए हुई थी.
निक्की ने यूपी Tak को क्या बताया?
वहीं, दूसरी तरफ यूपी Tak से बातचीत में कंचन ने बताया था, "फादर ने अपने अकॉर्डिंग जो भी उनसे बन सका... स्कॉर्पियो टॉप मॉडल-2016 दी. नोटबंदी में शादी हुई थी. उस दौरान हमारे पिता से जितना बन पाया कैश, गोल्ड और सिल्वर सब कुछ दिया. हमारी शादी के 6 महीने बाद से ही हमें प्रताड़ित और टॉर्चर किए जाने लगा."
भारत में दहेज कानून क्या कहता है, क्या दहेज देना भी अपराध है?
भारत में दहेज कानून को दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) के नाम से जाना जाता है. यह कानून पूरे देश में लागू है और इसका मुख्य उद्देश्य शादी से जुड़े लेनदेन में दहेज प्रथा को रोकना है. यह अधिनियम दहेज के लेन-देन से संबंधित सभी गतिविधियों को एक आपराधिक कृत्य मानता है.
क्या दहेज देना भी अपराध है?
कानून के मुताबिक, दहेज देना भी उतना ही गंभीर अपराध है जितना कि दहेज लेना या मांगना. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है तो उसे दोषी माना जाएगा. इस कानून में दहेज लेने और देने वाले, दोनों को समान रूप से अपराधी माना गया है.
क्या है कानून के तहत सजा?
दहेज लेने या देने के लिए सजा (धारा 3):
कम से कम 5 साल की कैद और कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना या दहेज की रकम के बराबर जो भी अधिक हो.
दहेज मांगने के लिए सजा (धारा 4):
अगर कोई व्यक्ति शादी के लिए दहेज की मांग करता है, तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
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