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Agra Government Flat Scheme: उत्तर प्रदेश के आगरा में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद आगरा में 'सिकंदरा योजना' के तहत 2 BHK फ्लैट्स पाने का एक सुनहरा मौका लेकर आया है. विशेष पंजीकरण योजना- '3.0' विस्तार और 'पहले आओ- पहले पाओ' के माध्यम से आप किफायती दरों पर अपने फ्लैट के मालिक बन सकते हैं. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो जल्द से जल्द अपने सपनों का घर पाना चाहते हैं. इस योजना में कुल 78 फ्लैट उपलब्ध हैं जिसकी बुकिंग पहले आओ पहले पाओं के अनुसार की जाएगी. आवेदन करने के लिए आपको www.upavp.in पर जाना होगा. वहीं अगर आप 60 दिन के अंदर पूरे फ्लैट का पैसा एक साथ जमा करते हैं तो आपको कुल कीमत पर 5% की छूट मिलेगी.
क्या है फ्लैट की कीमत
अगर आप आगरा के 'ग्रीन एनक्लेव' में घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इसमें कुल उपलब्ध 2 BHK फ्लैटों की संख्या 78 हैं जिसका क्षेत्रफल 113.41 वर्ग मीटर होगा. वहीं इसकी कीमत ₹64 लाख से ₹67.20 लाख तक है.
क्या है पूरी योजना?
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा शुरू की गई यह योजना उन लोगों के लिए है जो अलग-अलग योजनाओं में खाली पड़े फ्लैट्स को आसानी से पाना चाहते हैं. यह योजना 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर काम करती है, जिसका मतलब है कि जो व्यक्ति पहले पंजीकरण कराकर भुगतान करेगा, उसे फ्लैट मिलने की संभावना ज्यादा होगी. इस योजना में आगरा के लिए 'सिकंदरा योजना' ग्रीन एनक्लेव को शामिल किया गया है.
कैसे करें आवेदन और क्या हैं नियम?
इस योजना में पंजीकरण के लिए आपको फ्लैट के कुल मूल्य का 5% पैसा जमा करना होगा. यह पंजीकरण राशि जमा करने के बाद ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. आप यह राशि परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में RTGS/NEFT या ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं. एक बार पंजीकरण हो जाने के बाद, फ्लैट के मूल्य का सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद ही आवंटन पत्र जारी किया जाएगा.यह विशेष पंजीकरण योजना 3.0 'विस्तार' 15 सितंबर 2025 तक खुली रहेगी. सरकारी अधिकारी और कर्मचारी केवल 50% भुगतान करके कब्जा प्राप्त कर सकते हैं.
आवंटन और अन्य महत्वपूर्ण नियम
लॉटरी प्रक्रिया: अगर किसी खास श्रेणी के फ्लैट के लिए तय संख्या से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो आवंटन एक सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा.
धनराशि की वापसी: अगर कोई आवेदक लॉटरी में सफल नहीं होता है और वह अपनी जमा राशि वापस चाहता है, तो उसकी धनराशि बिना किसी कटौती या ब्याज के एक महीने के भीतर उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.
गलत जानकारी देने पर: अगर आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक का पंजीकरण, आवंटन या निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी.
उपयोग का उद्देश्य: यह योजना सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए है. आवंटित संपत्ति का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसका आवंटन रद्द किया जा सकता है.
मालिकाना हक: फ्लैट का मालिकाना हक (कब्जा) तभी दिया जाएगा, जब आप फ्लैट का पूरा भुगतान कर देंगे और सरकार द्वारा तय की गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क चुका देंगे.
संयुक्त पंजीकरण: पति और पत्नी मिलकर संयुक्त पंजीकरण करा सकते हैं. एक व्यक्ति एक से ज्यादा पंजीकरण नहीं करा सकता.
मृत्यु होने पर: अगर पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर किया जा सकेगा.
क्या हैं पात्रता, नियम और शर्तें?
पात्रता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
ऑनलाइन पंजीकरण: इच्छुक आवेदक परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर 'Online Registration For Plots/Houses/Flats' लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
परिषद का अधिकार: किसी भी विशेष परिस्थिति में परिषद के आवास आयुक्त को अन्य निर्णय लेने का पूरा अधिकार होगा और उनके फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे.
नियमों में बदलाव: शासन या परिषद द्वारा समय-समय पर किए गए बदलाव इस योजना पर लागू होंगे.
2016 के नियम: उपरोक्त नियमों और शर्तों के अलावा कोई अन्य परिस्थिति उत्पन्न होने पर परिषद विनियमावली 2016 में दिए गए नियम और शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी.
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