फिर मुश्किल में मुख्तार! आर्म्स एक्ट मामले में माफिया दोषी करार, कल सुनाई जाएगी सजा

रोशन जायसवाल

12 Mar 2024 (अपडेटेड: 12 Mar 2024, 03:43 PM)

Mukhtar Ansari News: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में  वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. जानें क्या फैसला सुनाया गया...

मुख्तार अंसारी की फाइल फोटो.

मुख्तार अंसारी की फाइल फोटो.

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Mukhtar Ansari News: उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में  वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट में जज अवनीश गौतम की अदालत ने इस मामले में माफिया मुख्तार को दोषी करार दिया है. जबकि केस से संबंधित भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में कोर्ट ने मुख्तार को दोष मुक्त किया है. मुख्तार को अब कल यानी बुधवार को सजा सुनाई जाएगी.

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क्या है मामला?

गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी ने 10 जून, 1987 को दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए गाजीपुर के डीएम ऑफिस में आवेदन किया था. बता दें कि इसके बाद गाजीपुर के तत्कालीन डीएम और एसपी के फर्जी साइन के बाद इस लाइसेंस को प्राप्त कर लिया गया था. आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.  जांच के बाद तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 1997 में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया गया.

 

 

आपको बता दें कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान गौरीशंकर श्रीवास्तव की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध वाद 18 अगस्त 2021 को समाप्त कर दिया गय. मालूम हो कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन और पूर्व डीजीपी देवराज नागर समेत 10 गवाहों के बयान दर्ज किया जा चुके हैं.

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