संभल में नमाज और नमाजियों को लेकर जिला प्रशासन को हाई कोर्ट ने फिर रगड़ा! दे दिया बड़ा आदेश

UP News: संभल में नमाज और नमाजियों को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है. इसी के साथ कोर्ट ने संभल जिला प्रशासन को भी फटकार लगाई है.

UP News

पंकज श्रीवास्तव

16 Mar 2026 (अपडेटेड: 16 Mar 2026, 07:21 PM)

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UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले की एक मस्जिद के मामले में सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने ये निर्देश उस समय दिए, जब वह मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने वाले प्रशासनिक आदेश के मामले को सुन रहा था. कोर्ट ने इस दौरान साफ कहा कि नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पक्की की जाए और अगर उस दौरान कोई वाधा डाले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए. 

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आपको बता दें कि संभल के रहने वाले मुनाजिर खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने संभल जिला प्रशासन के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या सीमित करने का निर्देश दिया गया था. इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की तरफ से कुछ अहम निर्देश जारी किए गए हैं.

हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच ने कहा, नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पक्की की जाए. इसी के साथ कोर्ट ने जिला प्रशासन के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें नमाजियों की संख्या सीमित करने का जिक्र था. 

प्रशासन पर की कड़ी टिप्पणी

बता दें कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन के रवैये को लेकर भी सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने कहा कि अगर एसपी-कलेक्टर को लगता है कि नमाजियों की संख्या बढ़ने से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है और वो उनकी संख्या सीमित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए. इस दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्हें संभल से अपना ट्रांसफर भी करवा लेना चाहिए.