Gyanvapi Mosque Verdict Reaction: वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद शृंगार गौरी केस में जो फैसला दिया उस पर कानपुर (Kanpur news) से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के संस्थापक सदस्य इंडियन नेशनल लीग के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान ने आरोप लगाया है कि इस मामले में अदालत ने अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर फैसला दिया है.
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Kanpur news: मोहम्मद सुलेमान ने इस फैसले को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि अदालत ने भी पक्षपाती फैसला दिया है. उन्होंने कहा कि, ‘देश में ऐसे ही फैसले हो रहे हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में पहले से इन्वॉल्व है. इस समय देश की अदालतों में फैसले इसी तरह हो रहे हैं. उनके पास लाठी-डंडे हैं. वह जैसे चाहें हमको दबा दें.’
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आपको बता दें कि वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी शृंगार गौरी मामले की पोषणीयता (मामला सुनवाई करने योग्य है या नहीं) को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने फैसला दिया है कि यह मामला उपासना स्थल अधिनियम और वक्फ अधिनियम के लिहाज से वर्जित नहीं है, लिहाजा वह इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी.
इस संबंध में मोहम्मद सुलेमान ने और क्या-क्या कहा इसे जानने के लिए खबर की शुरुआत में शेयर किए गए Kanpur Tak के वीडियो को क्लिक कर देखा जा सकता है.
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