UP News: संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रंगाई-पुताई की मांग को आंशिक तौर से स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत दे दी है.
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मगर कोर्ट ने साफ कहा है कि मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही रंगाीई-पुताई की जाएगी. हाईकोर्ट ने सिर्फ बाहरी दीवारों पर ही रंगाई-पुताई की परमिशन मस्जिद कमेटी को दी है. बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है.
संभल मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल एक सिविल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद कमेटी को आंशिक राहत दी है. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई और लाइटनिंग लगाने की अनुमति प्रदान की है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि यह कार्य किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए. यह आदेश जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है.
आपको बता दें कि संभल शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई का हिंदू पक्ष ने विरोध किया था. इसी के साथ प्रशासन ने भी कहा था कि ये ASI की संपत्ति है और ASI ही इसपर फैसला लेगी. इसके बाद ये मामला मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट लेकर चला गया था.
अब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद की केवल बाहरी दीवारों पर रंगाई-पुताई की जा सकती है. इसके साथ ही बाहरी दीवारों पर लाइटनिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है, बशर्ते इससे मस्जिद के मूल ढांचे को कोई नुकसान न हो.
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