ASP अनुज चौधरी के खिलाफ FIR का आदेश देने के कुछ दिन में हुआ ट्रांसफर, कौन हैं जज विभांशु सुधीर

Judge Vibhanshu Sudheer Profile: संभल हिंसा में पुलिस पर FIR का आदेश देने वाले CJM विभांशु सुधीर का तबादला. सुल्तानपुर भेजे गए जज सुधीर. क्या तबादले के साथ हुआ डिमोशन? जानें भदोही के रहने वाले जज विभांशु सुधीर की पूरी प्रोफाइल और शैक्षणिक योग्यता.

ASP Anuj Chaudhary

हर्ष वर्धन

21 Jan 2026 (अपडेटेड: 21 Jan 2026, 12:23 PM)

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Judge Vibhanshu Sudheer Profile: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर समेत 14 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया. विभांशु सुधीर को अब सुल्तानपुर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर तैनात किया गया है. यह तबादला उन आदेशों के कुछ ही दिनों बाद हुआ है जिसमें CJM सुधीर ने नवंबर 2024 की संभल हिंसा के मामले में CO अनुज चौधरी सहित कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था. अपने तबादले के बाद से ही जज विभांशु सुधीर चर्चा में हैं. आइए आपको जज विभांशु सुधीर की पूरी प्रोफाइल बताते हैं. 

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कौन हैं जज विभांशु सुधीर?

इलाहाबाद हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जज विभांशु सुधीर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के रहने वाले हैं. उनके पिता का नाम छोटे लाल है. विभांशु सुधीर का जन्म 20 अगस्त 1990 को हुआ था और वह 31 अगस्त 2050 को अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त होंगे.

ये है जज विभांशु सुधीर की शैक्षणिक योग्यता

जज विभांशु सुधीर की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने साल 2004 में हाई स्कूल और 2006 में इंटरमीडिएट की परीक्षा सेकेंड डिवीजन में पास की थी. इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और साल 2011 में फर्स्ट डिवीजन के साथ एलएलबी (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की. उन्होंने न्यायिक सेवा के दौरान लखनऊ स्थित आईजेटीआर और नई दिल्ली के आईआईपीए (IIPA) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी और प्रबंधन विकास से जुड़ी ट्रेनिंग ली थी. 

न्यायिक सेवा में उनके करियर की शुरुआत 31 मई 2013 को मुंसिफ/सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में हुई थी. इसके बाद 7 जनवरी 2019 को उन्हें पदोन्नत कर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) बनाया गया और इसी तारीख को उन्हें क्लास-1 श्रेणी में प्रमोशन भी मिला. उनकी न्यायिक सेवा की पुष्टि 11 अगस्त 2021 को हुई थी. 

जज विभांशु सुधीर ने किन-किन पुलिसवालों के खिलाफ दिया था FIR का आदेश?

जज विभांशु सुधीर ने जिनके खिलाफ FIR का आदेश दिया गया था उनमें संभल के तत्कालीन CO अनुज चौधरी, संभल कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार तोमर और 15-20 अज्ञात पुलिसकर्मी शामिल थे. पुलिस अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी, जिसमें आलम नाम का एक स्थानीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. 

CJM विभांशु सुधीर ने घायल युवक के पिता यामीन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(4) के तहत दिए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया था. आवेदन में आरोप लगाया गया था कि 24 नवंबर 2024 को सुबह करीब 8:45 बजे युवक जामा मस्जिद के पास अपने ठेले पर बिस्किट और पापे बेच रहा था. शिकायत के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने अचानक भीड़ पर हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी थी. 

तबादले के साथ जज सुधीर का हुआ डिमोशन!

बता दें कि जज विभांशु सुधीर का तबादला सुल्तानपुर के लिए हुआ है. सामने आई जानकारी के अनुसार उन्हें CJM के पद से हटाकर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर भेजा गया है. प्रशासनिक शब्दावली में इसे एक पायदान नीचे का पद माना जाता है जिसे डिमोशन की तरह देखा जा रहा है.

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