माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. जस्टिस डॉ. गौतम चौधरी की सिंगल बेंच ने उमर अंसारी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. बता दें कि उमर की तरफ से वकील उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा था.
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क्या है मामला?
21 अगस्त को एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दस करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया था. इस मामले में मुख्तार की पत्नी अफ्शा अंसारी की ओर से संपत्ति को छुड़ाने के लिए अपील दाखिल की गई थी. बताया गया कि आदालत को गुमराह करने की नियत से उमर अंसारी ने अपनी मां अफ्शा अंसारी के नाम से फर्जी साइन कर कागज कोर्ट में पेश किए थे.दावा है कि उमर अंसारी ने अपने वकील लियाकत अली की मदद ली थी.
इसी मामले में उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. 4 अगस्त को उमर अंसारी को पुलिस ने लखनऊ के दारूलशफा स्थित विधायक निवास से गिरफ्तार किया था. ऐसे में गाजीपुर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उमर अंसारी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. 21 अगस्त को गाजीपुर की एडीजे प्रथम कोर्ट ने उमर अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद उमर ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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