उमेश पाल हत्याकांड: अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की पत्नी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को कोर्ट ने…
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उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की पत्नी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुरुवार को कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए शाइस्ता को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. खुद को निर्दोष बताते हुए शाइस्ता ने अग्रिम जमानत की कोर्ट में गुहार लगाई थी.
शाइस्ता परवीन चल रही फरार
शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड मामले में फरार चल रही है. पुलिस ने शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है. पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी है.
माना जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर शाइस्ता परवीन से मिलने गए थे. उमेश पाल हत्याकांड में ढाई लाख के इनामी साबिर के साथ शाइस्ता परवीन का सामने वीडियो आया था. साबिर वही शख्स है जिसने कार में बैठे उमेश पाल के गनर को गोली मारी थी.
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24 फरवरी को उमेश पाल की हुई थी हत्या
गौरतलब है कि 24 फरवरी को धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में उमेश पाल और उसके एक सुरक्षाकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हमले में घायल एक दूसरे सुरक्षाकर्मी की भी लखनऊ के एसजीपीजीआई में उपचार के दौरान मौत हो गई थी. इस हत्याकांड के बाद उमेश पाल की पत्नी ने पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और दो बेटों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस इस घटना को लेकर अतीक से जुड़े लोगों पर कार्रवाई कर रही है.
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