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हाथरस कांड: कोर्ट ने एक को माना दोषी, सुनाई उम्रकैद की सजा, बाकी तीन आरोपियों को किया रिहा

राजेश सिंघल

Hathras News: हाथरस के बूलगढ़ी कांड का फैसला आज यानी 2 मार्च को सुना गया. फैसले के अनुसार, एससी-एसटी कोर्ट ने चार आरोपियों में से…

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हाथरस कांड
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Hathras News: हाथरस के बूलगढ़ी कांड का फैसला आज यानी 2 मार्च को सुना गया. फैसले के अनुसार, एससी-एसटी कोर्ट ने चार आरोपियों में से संदीप को कोर्ट ने दोषी माना है. संदीप को कोर्ट ने 3/110 और 304 के तहत दोषी करार दिया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने संदीप को आजीवन कारावास और 50000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, कोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों लव-कुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है. गौरतलब है कि 14 सितंबर 2020 को बूलगढ़ी गांव में युवती के साथ वारदात हुई थी, और 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी.

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