बृजभूषण शरण सिंह पर पुलिस की चार्जशीट को इन 5 पॉइंट्स में समझिए, अब क्या होगा आगे?
Brij Bhushan Sharan Singh News: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ…
ADVERTISEMENT
Brij Bhushan Sharan Singh News: दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पीछा करने के अपराधों के लिए गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को रद्द करने की भी सिफारिश की है. आपको बता दें कि यह चार्जशीट लगभग डेढ़ हजार पन्नों की है. इस बीच यूपी तक ने चार्जशीट के आधार पर पांच ऐसे बिंदुओं की तलाश की है, जिन्हें जानकार ऐसा प्रतीत होता है कि बृजभूषण सिंह मामले में कुछ ज्यादा फंसते हुए नजर नहीं आ रहे हैं.
पहला बिंदु
दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्होंने पूर्ण चार्जशीट दाखिल की है. साथ ही सील कवर कुछ भी नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक सबूत कोर्ट को दिए गए हैं.
दूसरा बिंदु
जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है, वो बहुत संगीन नहीं हैं. बात शुरू हुई थी यौन उत्पीड़न से और अब बात पहुंच गई है आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354डी (पीछा करना) तक. इसके तहत एक से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
तीसरा बिंदु
क्रिमिनल वकीलों के अनुसार, अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जिन मामलों में 7 साल से कम सजा हो रही हो तो फौरी तौर पर आरोपी की गिरफ्तारी से बचना चाहिए. बृजभूषण शरण सिंह को भी इस मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी जा सकती है.
चौथा बिंदु
नाबालिग पहलवान ने पहले अपने बयान में कहा था कि बृजभूषण ने उसका यौन उत्पीड़न किया है. लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता सबूत पेश करने में नाकामयाब साबित हुए हैं. लिहाजा सबूत न मिलने की वजह से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाएगी.
ADVERTISEMENT
पांचवा बिंदु
बृजभूषण शरण सिंह को जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तब-तब वह हाजिर हुए हैं. उन्होंने पूछताछ में सहयोग किया है. ये पांच ऐसे बिंदु हैं, जिन्हें जानकर ऐसा लग रहा है कि बृजभूषण के खिलाफ केस तो चलेगा, लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी न होगी.
ये है मामला
बता दें कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट जैसे शीर्ष पहलवानों ने बृजभूषण पर एक नाबालिग पहलवान समेत सात महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाया है. दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं. पहली प्राथमिकी एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के आरोपों के मद्देनजर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज की गई है. वहीं, दूसरी प्राथमिकी में शीलभंग करने संबंधी आरोप लगाए हैं.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT