इस वीडियो से समझ लीजिए कि यौन शोषण के आरोपों में बृजभूषण नप जाएंगे या बच जाएंगे, हर डिटेल

संजय शर्मा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

Brij Bhushan Sharan Singh:  पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह को राहत भी मिलती दिख रही है तो वहीं वह फंसते हुए भी दिख रहे हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, नाबालिग पहलवान के आरोपों पर पुलिस ने बृजभूषण सिंह को क्लीनचीट दे दी है. चार्जशीट के मुताबिक, पुलिस को नाबालिग पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में सबूत नहीं मिले हैं. पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर से पॉक्सों एक्ट हटाने की भी सिफारिश कर दी है. तो वहीं अन्य 6 महिला पहलवानों के आरोपों पर पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 3 धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं. 

कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट लेकर दिल्ली पुलिस राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंची. पुलिस करीब 1 हजार पन्नों से भी अधिक की चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंची है.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

मिली जानकारी के मुताबिक, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज चार्जशीट पर सुनवाई शुरू हुई तो आईओ पूजा सैनी, एसीपी अनिल समोता भी कोर्ट मे मौजूद थे. पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी. तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि पूरी चार्जशीट है और कुछ भी सीलकवर नही है. दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि सबूतों के साथ पेनड्राइव भी साथ है. इसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 22 जून को तय कर दी है. 

दूसरी तरफ इस मामले की दिल्ली पुलिस ने पॉस्को केस में रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की है. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सों एक्ट केस वापस लेने की अर्ज़ी दाखिल की. पुलिस ने कहा कि नाबालिग पहलवान के आरोप के सबूत नही मिले है. अब पटियाला हाउस कोर्ट 4 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा.

ADVERTISEMENT

इन धाराओं में आरोप तय

बता दें कि 6 महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर चार्जशीट फाइल हुई है. इसमें तीन धाराओं पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC की धारा 354A, IPC की धारा 354 और धारा 354 D के तहत आरोप तय किए गए हैं. माना जा रहा है कि इन धाराओं में बृजभूषण गिरफ्तारी से तो बच सकते हैं. मगर ये धाराएं बृजभूषण शरण सिंह को मुश्किलों में भी डाल सकती हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि, अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसके हिसाब से उसमें बृजभूषण शरण सिंह को बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है.

बृजभूषण के खिलाफ लगी धाराओं मे अधिकतम सजा-

IPC की धारा 354 में 5 साल की सजा (गैर जमानती धारा है), IPC की धारा 354A के तहत एक साल की सजा (जमानती धारा है), IPC की धारा 354D के तहत 5 साल की सजा (जमानती धारा है) अधिकतम सजा है.

ADVERTISEMENT

देखिए ये वीडियो

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT