भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को रेप मामले में 25 साल की सजा, विधानसभा की सदस्यता भी गई
विशेष MP-MLA कोर्ट ने रेप मामले में विधायक रामदुलार सिंह गोंड को 25 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुरमाना लगा है.
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Ramdular Gond News: सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामदुलार सिंह गोंड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. आपको बता दें कि विशेष MP-MLA कोर्ट ने रेप मामले में विधायक रामदुलार सिंह गोंड को 25 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुरमाना लगा है. रामदुलार गोंड को सजा का ऐलान होते ही उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई है. मालूम हो कि 12 दिसंबर को इसी मामले में कोर्ट ने गोंड को दोषी ठहराया था. फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि 4 नवंबर 2014 को पीड़िता रोती हुई घर आई. घरवालों को बताया कि रामदुलार गोंड ने उसका रेप किया है. उस वक्त गोंड विधायक नहीं थे. मगर गोंड की पत्नी म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की प्रधान थीं. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में गोंड के खिलाफ तहरीर दी. इसके बाद गोंड पर IPC की धारा-376 (बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी) और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. पीड़ित परिवार के अनुसार, गोंड ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार लड़की का बलात्कार किया.
पीड़िता के वकील के अनुसार, “रेप से पीड़िता गर्भवती हो गई थी. उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की गई थी. DNA जांच के लिए भी कहा गया था, लेकिन कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था. दूसरे पक्ष ने इसे आधार बनाकर बचने की कोशिश की. रसूख का इस्तेमाल कर कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश की. यहां तक कि पीड़िता के ससुराल जाकर भी धमकियां दी थीं. मगर पीड़ित पक्ष अपनी बात पर अडिग रहा और मुकदमे में लगातार पैरवी करता रहा. सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला हमारे हक में आया.”