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योगी आदित्यनाथ के CM बने रहने पर सवाल उठाने वाली याचिका हुई खारिज, HC ने लगाया जुर्माना

भाषा

UP News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने योगी आदित्यनाथ के 25 सितंबर 2022 के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल…

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UP News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने योगी आदित्यनाथ के 25 सितंबर 2022 के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहने पर सवाल उठाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने बेकार की याचिका दाखिल कर अदालत का वक्त खराब करने पर याचिकाकर्ता पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने डॉ. एम स्माइल फारुकी द्वारा दाखिल याचिका पर यह आदेश पारित किया है. यह आदेश 11 नवंबर का है जो बुधवार को उपलब्ध हुआ.

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