UP: नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइंस जारी, जानें स्कूल-बाजार-मॉल को लेकर क्या हुआ फैसला

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देश के विभिन्‍न राज्‍यों में कोरोना के नए वैरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ मामलों में इजाफे को देखते हुए यूपी में 25 दिसंबर से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला प्रदेश सरकार ने किया है.

25 दिसंबर से रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा. नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है.

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गाइडलाइंस के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं और एम्बुलेंस वाहनों आदि को आने-जाने की अनुमति होगी.

बाजारों में व्यापारियों को ‘मास्क नहीं तो सामान नहीं’ के संदेश लगाने के साथ ही इसे लागू करना होगा.

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शापिंग मॉल/सुपर मार्केट में बिना मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा. मॉल/मार्केट में दो गज की दूरी बनाए रखना जरूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी.

स्कूलों और कॉलेजों में मास्क की अनिवार्यता के साथ-साथ बच्चों को सैनिटाइजर देने की व्यवस्था होगी.

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शादी समारोह या अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 200 लोग ही शामिल होंगे.

शादी समारोह में अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा.

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