11वीं-12वीं क्लास के बच्चों को सिर्फ कोविड-19 के टीकाकरण के लिए ही स्कूल बुलाने का निर्देश दिया गया है. टीकाकरण के अगले दिन इन्हें छुट्टी भी दी जानी है.
यूपी में नई कोविड गाइडलाइंस जारी की गई हैं. जिन जनपदों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1,000 से अधिक हो जाएगी वहां नई व्यवस्था लागू होगी.
एक्टिव केस 1000 से अधिक होने पर जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाया जाएगा.