वाराणसी: सावधान! कुत्ते के काटने पर मालिक पर होगी FIR, ₹5-10 हजार का जुर्माना भी लगेगा
अगर आप भी डाॅग लवर हैं और वाराणसी नगर-निगम सीमा के दायरे में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि कुत्ते…
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अगर आप भी डाॅग लवर हैं और वाराणसी नगर-निगम सीमा के दायरे में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि कुत्ते के बढ़ते हमले और होते आक्रामक व्यवहार को देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है.
इसके तहत अगर किसी का पालतू पंजीकृत कुत्ता किसी शख्स को काटता है तो कुत्ता मालिक से कम से कम पांच सौ रुपए और कुत्ते के अपंजीकृत पाए जाने पर 5-10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा. यह जुर्माना वाराणसी नगर निगम वसूलेगा और तो और अगर पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने या नगर निगम कर दी तो कुत्ता मालिक पर FIR भी नगर निगम कराएगा.
यूपी में लगातार बढ़ते कुत्तों के हमलों की घटनाओं ने सभी को चिंता में डाल दिया है, जिससे खुद अब शासन-प्रशासन भी अछूता नहीं है. यहीं वजह है कि विशेष सचिव यूपी शासन की तरफ से कुत्तों के लिए आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया (SOP) निदेशक स्थानीय निकाय, समस्त नगर आयुक्त और समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत यूपी को जारी कर दिया गया है.
इस बारे में और जानकारी देते हुए वाराणसी नगर निगम के पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों से पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की संख्या में इजाफा हुआ है. इसपर तात्कालिक रूप से उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी पंजीकृत पालतू कुत्ते के काटने पर कम से कम 500 रुपये और अपंजीकृत पालतू कुत्ते के काटने पर जुर्माना 5-10 हजार रुपये तक वसूला जाएगा.
उन्होंने बताया कि अगर डाॅग बाइट की शिकायत उनके पास आती है तो कुत्ता मालिक पर FIR भी उनकी तरफ से दर्ज कराई जाएगी और साथ ही साथ विधिक कार्रवाई के लिए पुलिस-प्रशासन को लिखा भी जाएगा.
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उन्होंने आगे बताया कि इसी संदर्भ में तमाम शिकायतें भी मिली हैं, जिसके चलते नोटिस जारी करने से लेकर चालान भी किया गया है. इसके बावजूद भी लोग नहीं मानते हैं तो कुत्ता मालिक पर FIR भी कराया जाएगा.
उन्होंने आगे बताया कि कुत्ते के अवैध ब्रीडिंग सेंटर को लेकर भी शासन से एडवाइजरी आ चुकी है, जिसके तहत अगले माह से कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी और वाराणसी में 2-3 सेंटर चिन्हित भी कर लिए गए हैं. बगैर लाइसेंस के कोई भी ब्रिडिंग का काम नहीं कर सकता है. इसके लिए पशुपालन विभाग जाकर लाइसेंस बनवाना होगा. अगले माह उनके नेतृत्व में टीम बनाकर ब्रिडिंग सेंटर का निरीक्षण भी होगा प्रवर्तन दल के साथ और अवैध पाए जाने पर FIR भी होगा.
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