ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़े सभी मुकदमों की एक साथ होगी सुनवाई, कोर्ट का बड़ा फैसला
Varanasi News: उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग विवाद पर वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. काशी में ज्ञानवापी परिसर विवाद से…
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Varanasi News: उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग विवाद पर वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. काशी में ज्ञानवापी परिसर विवाद से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी मामले एकसाथ, एक ही कोर्ट में सुने जाएंगे. कोर्ट ने सभी सात मुकदमों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है. वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने हिंदू पक्ष ने मामलों को क्लब करने को लेकर दाखिल याचिका पर यह फैसला सुनाया है.
सभी सात मामलों की एक साथ होगी सुनावई
बता दें कि ज्ञानवापी मामले में जिन केसों को क्लब किया है उनमें ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने, उसकी वैज्ञानिक जांच और परिसर का सर्वेक्षण, श्री विश्वनाथ जी को अपने अतिशय क्षेत्र पर अधिकार, माता श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार आदि प्रकरण से जुड़े सभी सात केस की सुनवाई अब एक साथ होगी. वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला सुनाया. इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दाखिल की थी. इसके बाद जिला अदालत ने सभी सात केस एक साथ क्लब करने का आदेश दिया.
अपील में कही गई थी ये बात
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले से जुड़ी चार महिला याचिकाकर्ताओं ने जिला अदालत में अपील दायर कर कहा था कि, ‘ये सातों मुकदमे एक ही प्रकृति के हैं.एक ही मामले से जुड़े हैं और अपने अपने अधिकारों के लिए दायर किए गए हैं. लेकिन इनकी सुनवाई वाराणसी की ही अलग अलग अदालतों में चल रही है. इससे कई बार मतभेद और भ्रम को स्थिति भी बनती है. यह न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित नहीं है. ऐसे में इन सातों मामलों की सुनवाई एक साथ एक ही अदालत और एक ही जज के सामने की जाए.’ वाराणसी जिला कोर्ट में जिला जज ने ये अपील मंजूर कर ली है.
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उधर दूसरे पक्षकार यानी मस्जिद के दावेदारों ने इस निर्णय से असहमति जताते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. हालांकि सुनवाई के दौरान भी मुस्लिम पक्षकारों ने एक साथ सुनवाई की दलीलों का पुरजोर विरोध किया था.
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