ज्ञानवापी विवाद: मुस्लिम पक्ष को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर 26 जुलाई तक लगाई रोक

सृष्टि ओझा

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Varanasi News: ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद (Gyanvapi Case) और ASI सर्वे के हंगामे के बीच मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश 26 जुलाई शाम पांच बजे तक लागू नहीं किया जाएगा. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट के सामने अपील करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा कि वह उसके आदेश की समाप्ति से पहले मस्जिद समिति की ओर से दाखिल की गई याचिका किसी बेंच को सौंपे और सुनवाई करे. आपको बता दें कि वाराणसी की एक स्थानीय अदलत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया है.

सर्वे करने पहुंची थी ASI की टीम

वाराणसी की एक अदालत ने शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मां श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी. कोर्ट ने एएसआई को यह पता लगाने के लिए ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था कि मस्जिद का निर्माण वहां पहले मौजूद मंदिर पर किया गया था या नहीं. इस क्रम में सोमवार को आदेश का पालन कराने के लिए एएसआई की टीम पहुंची.

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ज्ञानवापी समिति ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

वाराणसी में जारी गहमा-गहमी के बीच ज्ञानवापी समिति ने भारत पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को दिए गए मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने संबंधी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मस्जिद समिति की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलील का संज्ञान लिया कि मामले में तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए. इस बेंच में जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे.

चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, “हमारी राय है कि मस्जिद समिति को कुछ समय दिया जाना चाहिए. हम याचिकाकर्ता (मस्जिद समिति) को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद-227 (उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार) के तहत वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति देते हैं कि आदेश 21 जुलाई को शाम 4.30 बजे पारित किया गया था और एएसआई सर्वेक्षण सोमवार को शुरू किया जा रहा है.”

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उधर हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की कैविएट

उधर ज्ञानवापी विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केवियेट अर्जी दाखिल की है. कोर्ट से मांग की गई है कि ASI सर्वे के खिलाफ अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाए. बताया जा रहा है कि कि मुस्लिम पक्ष आज शाम तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर सकता है.

 

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(भाषा और पीटीआई के इनपुट्स के साथ).

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