Sitapur Land Dispute: सीतापुर में प्लॉट खरीदने से पहले सावधान! बिना ले-आउट मंजूरी पर होगी सख्त कार्रवाई
Sitapur land warning: सीतापुर में सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडेय ने बिना स्वीकृत ले-आउट के प्लॉट बेचने और बिना अनुमति निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. भूखंड खरीदने से पहले ले-आउट की जांच करने की सलाह भी दी गई है.
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Sitapur land warning: उत्तर प्रदेश के सीतापुर, सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने जनपद के विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निर्माण और भूखंड (प्लॉट) की बिक्री के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार के आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक या कार्यालय संबंधी नये निर्माण, पुनर्निर्माण या विस्तार से पहले सक्षम प्राधिकारी से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य है.