सपा नेता आजम खान की बड़ी राहत, मारपीट, डकैती मामले में रामपुर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को फैसला सुनाता हुए रामपुर कोर्ट ने सपा नेता आजम को बरी कर दिया है.
ADVERTISEMENT
Uttar Pradesh News : समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बुधवार को फैसला सुनाते हुए रामपुर कोर्ट ने सपा नेता आजम को बरी कर दिया है. आजम खान पर डूंगरपुर में घर में तोड़फोड़ और लूटपाट को लेकर 2019 में एक मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया है.
रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान सहित सभी सातों आरोपियों को बरी कर दिया. आजम को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर कोर्ट लाया गया. जेल में बंद होने के दौरान आजम दूसरी बार पेशी के लिए रामपुर लाए गए.
क्या था पूरा मामला
बता दें कि डूंगरपुर बस्ती केस में सपा नेता आजम खान, अजहर खान सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ मामला चल रहा था. सपा शासनकाल में डूंगरपुर में आसरा आवास (shelter home) बनाए गए थे. यहां पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर 3 फरवरी 2016 की सुबह तोड़ा गया था. इन लोगों द्वारा ही बीजेपी की सरकार आने पर 25 जुलाई 2019 में गंज कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए थे.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
दर्ज हुए थे 12 मुकदमे
गौरतलब है कि आजम खान पर साल 2019 में बस्ती खाली कराने के 12 मुकदमें दर्ज हुए थे. इन में उनके खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, डकैती, आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए गए थे. इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी. ऐसे में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया.
सामने आई ये जानकारी
वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए आजम खान के वकील जुबेर अहमद ने बताया कि, 'तमाम बातें देखने के बाद न्यायालय ने आजम खान को सभी आरोप से बरी कर दिया है. हमें अभी न्यायालय की कॉपी रिसीव नहीं हुई है तो अभी उसको पढ़ने के बाद में ज्यादा जानकारी दे पाउंगा. लेकिन इस मामले में जितने भी लोग थे वह बरी हो गए हैं. इस मामले में 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी.'
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT