जयाप्रदा को अदालत से नहीं मिली राहत, छठी बार जारी हुआ गैर जमानती वॉरंट

आमिर खान

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Rampur News: मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. साल 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रामपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ने वालीं जयप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है. जिस पर पिछली कई तारीखों से जयप्रदा अदालत नहीं पहुंची हैं. इसी को लेकर अदालत ने पांच बार एनबीडब्ल्यू (नॉन बेलेबल वॉरंट) जारी कर दिया था. इसके खिलाफ जयप्रदा के वकील ने सेशन कोर्ट में अपील करते हुए वॉरंट रिकॉल करने की प्रार्थना की थी, जिसे नामंजूर करते हुए छटी बार गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया गया.

इतना ही नहीं अदालत ने इस बार जयाप्रदा को यह वॉरंट तामील करवाने के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए एसपी रामपुर को लिखा है.

इस विषय पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया, ‘पिछली तिथि में जयाप्रदा के खिलाफ माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था. वह उपस्थित नहीं हुई थीं. उनके अधिवक्ता द्वारा एनबीडब्ल्यू रिकॉल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय का आदेश आ गया है. माननीय न्यायालय ने बचाव पक्ष के एनबीडब्ल्यू रिकॉल के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है और जयाप्रदा के खिलाफ फिर से एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है. 10/01/2024 की तिथि नियत करते हुए लेटर पुलिस अधीक्षक को पेश किया गया है कि वह निरीक्षक को नियुक्त करें और एनबीडब्ल्यू का तामिला करने के लिए जयाप्रदा की उपस्थिति सुनिश्चित करें.’

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