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Raebareli News: गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, रायबरेली कोर्ट का फैसला

Raebareli Crime News: रायबरेली की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास और ₹30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. पोस्टमार्टम और जांच में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया. मामले ने घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

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गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, रायबरेली कोर्ट का फैसला
गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, रायबरेली कोर्ट का फैसला
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Raebareli Crime News: अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला जिला जज अमित पाल सिंह की कोर्ट ने सुनाया.