स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने आशुतोष महाराज के आरोपों पर उठाए सवाल
Swami Avimukteshwaranand Bail News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पॉक्सो केस में अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने एफआईआर में देरी और पीड़ितों के बयानों में विरोधाभास को आधार बनाया. देखिए विस्तृत कानूनी विश्लेषण.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद को पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज यौन शोषण के मामले में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी है. कोर्ट ने इस मामले में कई गंभीर विरोधाभासों और संदेहों का उल्लेख किया है.आपको बता दें कि दो लड़कों ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. एक घटना जून 2024 (मध्य प्रदेश आश्रम) और दूसरी 18-19 जनवरी 2026 (प्रयागराज माघ मेला) की बताई गई थी. एफआईआर पीड़ितों के माता-पिता ने नहीं, बल्कि आशुतोष महाराज नामक एक तीसरे व्यक्ति ने दर्ज कराई थी.