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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली अग्रिम जमानत, यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य को दी अग्रिम जमानत. पॉक्सो एक्ट और यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत.

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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मिली अग्रिम जमानत; यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दर्ज मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने यह महत्वपूर्ण आदेश सुनाया, जिससे दोनों पर मंडरा रहा गिरफ्तारी का खतरा फिलहाल टल गया है.