प्रयागराज: घर गिराए जाने पर आरोपी जावेद की पत्नी ने मांगा सरकारी आवास-मुआवजा, आज सुनवाई

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प्रयागराज (Prayagraj News) के अटाला (Atala Hinsa) में 10 जून को हुई हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप (Javed Pump) की पत्नी परवीन फातिमा द्वारा याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) में आज यानी गुरुवार को सुनवाई होगी. मिली जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार काउंटर एफीडेविट दाखिल करेगी. जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद वाइज मियां की डिवीजन बेंच में यह सुनवाई होगी.

बता दें कि जावेद पंप की पत्नी ने याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है. याचिका के मुताबिक, “वह मकान जावेद मोहम्मद का नहीं था, बल्कि उसका स्वामित्व उसकी पत्नी फातिमा के पास था जो फातिमा को शादी से पूर्व ही उनके माता पिता से तोहफे के रूप में मिला था.”

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया और जो नोटिस मकान पर चस्पा किया गया था वह परवीन फातिमा के नाम नहीं था, बल्कि उनके पति जावेद मोहम्मद के नाम था, जिन्हें प्रयागराज में कथित तौर पर हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में 10 जून को गिरफ्तार किया गया.

वहीं, याचिकाकर्ता और उनकी बेटी सुमैया ने दोबारा मकान बनाकर दिए जाने और कथित तौर पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. याचिका में नया मकान बनने तक सरकारी आवास और उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है.

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याचिका में यूपी सरकार, प्रयागराज मंडल के कमिश्नर, जिले के डीएम व एसएसपी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है. साथ में जावेद की पत्नी और बेटी को 2 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने की शिकायत भी की गई है.

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