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औरेया में वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन की हत्या में शामिल पूर्व सपा MLC कमलेश पाठक को मिली ये सजा

MLC Kamlesh Pathak Sentence: औरैया की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व MLC कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराते हुए 6 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उनके दो भाइयों सहित 8 अन्य आरोपियों को भी 5-5 साल की जेल हुई है.

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Auraiya News
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MLC Kamlesh Pathak Sentence: औरैया की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए 6 साल की सजा सुनाई है. वहीं उनके भाई संतोष और रामू पाठक सहित गैंग के 8 अन्य सहयोगियों को भी 5-5 साल के लिए जेल भेज दिया है. 15 मार्च 2020 को हुए अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा की हत्या के बाद पुलिस ने जुलाई 2020 में इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी. सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को अलग-अलग जेलों से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था. सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को वापस जेल भेज दिया गया. हालांकि इस मामले में आरोपी गनर अवनीश प्रताप सिंह को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है.