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लखीमपुर खीरी हिंसा: कोर्ट ने कहा- किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता

lakhimpur Kheeri Violence Update: उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसामामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी आरोपी…

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lakhimpur Kheeri Violence Update: उच्चतम न्यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसामामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए. आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में सबसे ज्यादा पीड़ित वे किसान हैं जो जेल में बंद हैं और अगर आशीष मिश्रा को राहत नहीं मिली तो उनके भी जेल में ही रहने की संभावना है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि यह मामला सभी पक्षों के अधिकारों में संतुलन बनाने का है.