गाजीपुर: बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जानें मामला

विनय कुमार सिंह

Ghazipur News Hindi: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है. पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को कोर्ट ने सजा…

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Ghazipur News Hindi: उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है. पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को कोर्ट ने सजा सुना दी है. कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. इसी के साथ मुख्तार अंसारी के सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

आपको बता दें कि सजा के बाद भीम सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है तो वहीं मुख्तार अंसारी इस दौरान ईडी कस्टडी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे. गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी को यह सजा गैंगस्टर कोर्ट ने दी है. बता दें कि 5 गैंग चार्ज में गैंगस्टर कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई है.

गौरतलब है कि 1996 में दायर केस में कुल 5 गैंग चार्ज में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह के खिलाफ ये फैसला दिया है. 26 साल बाद आए फैसले में कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है.

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5 गैंग चार्ज में थे ये केस

Mukhtar Ansari News: मिली जानकारी के मुताबिक, राजेंद्र सिंह हत्याकांड, वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, अवधेश राय हत्याकांड, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड,  चंदौली गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में कामरेड रघुवंश सिंह की मौत का केस, ये मामले 5 गैंग चार्ज में शामिल थे.

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