नोएडा में कबाड़ होंगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, स्क्रैप स्कीम लागू, केवल इनको मिलेगी छूट

भूपेंद्र चौधरी

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Noida News: अगर आपके पास 15 साल से पुरानी पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुरानी डीजल की गाड़ियां है तो सावधान हो जाइए क्योंकि पकड़े जाने पर गाड़ी स्क्रैप स्कीम (Noida Vehicle Scrappage Policy) के तहत काट दिया जाएगा. बता दें कि शनिवार से दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैप द्वारा अब स्क्रैप स्कीम लागू कर दी गई है. परिवहन विभाग ने स्क्रैप नियम लागू होने के बाद आज से सख्ती शुरू कर दी है.

कबाड़ हो जाएंगीं 15 साल पुरानी गाड़ियां

परिवहन विभाग के मुताबिक शनिवार से नोएडा में जो भी गाड़ी 15 साल से पुरानी सड़कों पर पकड़ी जाएगी, वो बिना फॉर्मेलिटी स्क्रैप सेंटर पर कटवा दी जाएगी. इसके साथ ही वाहन चालक पर कार्रवाई भी की जाएगी. मतलब साफ है कि सरकारी वाहन भी अब तय समय सीमा से ज्यादा चलाए जाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी. बात गौतमबुद्ध नगर की करें तो यहां 10 साल और 15 साल की कुल एक लाख 68 हजार गाड़ियां हैं.

बचने के लिए करें ये काम

वहीं इस स्क्रैप पॉलिसी की कार्रवाई से बचने के लिए वाहन स्वामी वहानो को किसी दूसरे जिले में RTO दफ्तर से एनओसी लेकर बेच सकते है, बशर्ते जिला दूसरे मंडल का होना चाहिए. नोएडा में अभी दो प्रमाणित स्क्रैप सेंटर खोले जा चुके हैं. वहीं स्क्रैप सेंटर के लिए और भी आवेदन लगातार आ रहे हैं. एआरटीओ सियाराम वर्मा ने जानकरी देते हुए कहा कि शनिवार से स्क्रैप सकीम लागू हो गई है. ऐसे में परिवहन विभाग 10 साल पुराने डीजल गाड़ी और 15 साल पुराने पेट्रोल के गाड़ियों को पकड़े जाने पर स्क्रैप में कटवा देगी. जिनको अपना वाहन बेचना है वो किसी दूसरे जिले में आरटीओ दफ्तर से एनओसी लेकर बेच सकते हैं.

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