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जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 20 किमी दायरे में एक्टिव हो गया ये नियम, इसके आसपास जमीन खरीद रहे हैं तो जान लें

जेवर एयरपोर्ट के 20 किमी के दायरे में बिना NOC कोई निर्माण या पेड़ लगाना अब प्रतिबंधित. बिल्डर और नागरिक AAI से हाइट क्लीयरेंस लें, वरना हो सकती है कार्रवाई.

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Jewar airport first trial landing
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अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के आसपास जमीन खरीदने या कोई निर्माण करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जेवर एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में ऊंचाई को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं. अब इस दायरे में बिना 'हाइट क्लीयरेंस' या 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) के कोई भी निर्माण या पेड़ लगाना संभव नहीं होगा.