जेल से रिहाई के बाद घर पहुंचा श्रीकांत त्यागी, पत्नी-समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत
नोएडा में एक महिला से बदसलूकी के मामले में लगभग 2 महीने जेल में गुजारने के बाद श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) गुरुवार को आखिरकार जेल…
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नोएडा में एक महिला से बदसलूकी के मामले में लगभग 2 महीने जेल में गुजारने के बाद श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) गुरुवार को आखिरकार जेल से बाहर आ गया. गुरुवार देर शाम करीब 6:30 बजे जेल से रिहाई के बाद श्रीकांत अपने समर्थकों के साथ पुलिस सुरक्षा के बीच ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी स्थित अपने घर पहुंचा. उनकी पत्नी और परिवार के लोगों ने आरती उतारा, मिठाई खिलाया और जोरदार तरीके से माला पहनाकर श्रीकांत का स्वागत किया.
श्रीकांत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब वह जेल में रहा तो उसके समाज के लोगों ने बुरे वक्त में उसका साथ दिया. समाज उसके लिए भगवान है. जिस महिला के साथ श्रीकांत का विवाद हुआ था, उस महिला के बारे में सवाल पूछने पर उसने कहा कि कोई शराब पिए हो बदतमीजी करें, आक्रोश में तो क्या हो सकता है, हमारी फिलहाल किसी से कोई शिकायत नहीं है.
श्रीकांत ने कहा कि राजनीतिक रूप से डॉ. महेश शर्मा (गौतम बुद्ध नगर सांसद) , राजेंद्र अग्रवाल और कई लोगों ने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा.
वहीं आगे की राजनीति को लेकर किए गए सवाल पर श्रीकांत ने कहा कि समाज से मिलने के बाद वह आगे की रणनीति बनाएंगे.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही श्रीकांत त्यागी को जमानत दे दी थी. जेल से बाहर निकलने के बाद श्रीकांत त्यागी 7 गाड़ियों के काफिले से ग्रैंड ओमैक्स सोसायटी पहुंचा.
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वहीं जेल से निकलने के बाद श्रीकांत त्यागी ने कहा था, ‘मैं अब नोएडा के ओमेक्स सोसायटी में अपने घर जा रहा हूं. मैंने समाज के लिए काम किया है और हर मुश्किल वक्त में मेरा समाज ही मेरे साथ खड़ा था.’
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले श्रीकांत त्यागी को गैंगस्टर एक्ट में जमानत देते हुए रिहा करने के आदेश दिए थे. जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने श्रीकांत त्यागी की जमानत मंजूर की थी.
गौरतलब है कि नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने के मामले के तूल पकड़ने के बाद श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी केस दर्ज किया गया था.
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मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर कानून तथा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की. जिसके बाद श्रीकांत त्यागी ने गैंगस्टर के मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. त्यागी को 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी थी.
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