इंसाफ के 49 साल! 1974 में हुआ था कांड, 2023 में मिला 80 साल के बुजुर्ग को आजीवन कारावास, जानें

सुधीर शर्मा

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इंसाफ के 49 साल! 1974 में हुआ था कांड, 2023 में मिला 80 साल के बुजुर्ग को आजीवन कारावास, जानें
इंसाफ के 49 साल! 1974 में हुआ था कांड, 2023 में मिला 80 साल के बुजुर्ग को आजीवन कारावास, जानें
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Firozabad News: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कोर्ट ने 80 साल के बुजुर्ग को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ जुर्माना भी लगाया है. दरअसल ये मामला साल 1974 का है. मगर इस मामले में कोर्ट का फैसला 2023 में आया है. मगर आखिर इस बुजुर्ग ने उस दौरान ऐसा क्या किया था, कि कोर्ट ने अब आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई?

जानिए पूरा मामला

दरअसल 14 सितंबर 1974 को फिरोजाबाद के थाना नारखी इलाके में रहने वाली मीरा देवी ने पुलिस में अपनी मां की हत्या की शिकायत दर्ज करवाई थी. मीरा देवी का आरोप था कि महेंद्र सिंह ने उसकी मां की गोली मारकर हत्या की थी. महिला की हत्या उसके पति की राइफल से गोली मारकर की गई थी.

बेटी अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ती रही और अब साल 2023 में उसे कामयाबी हासिल हुई. कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी माना और महिला की हत्या के आरोप में कोर्ट ने महेंद्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया.

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49 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

बता दें कि करीब 49 साल पहले मीरा देवी ने नारखी में मुकदमा दर्ज कराया था. उस समय नारखी थाना जनपद आगरा में हुआ करता था. लंबी बहस के बाद यह मुकदमा फिरोजाबाद के लिए स्थानांतरित हुआ.

इस मुकदमे की सरकारी अभियोजन की पक्ष से पैरवी एडीसी नारायण शर्मा ने की. लंबी गवाही और सबूत के आधार पर कोर्ट ने 80 वर्ष के बुजुर्ग महेंद्र सिंह को हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी. इसी के साथ कोर्ट ने उसपर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. फिलहाल ये मामला चर्चाओं में बना हुआ है.

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