भदोही: पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को लगा बड़ा झटका, 13 साल पुराने केस में हुई सजा

महेश जायसवाल

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भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक और बाहुबली विजय मिश्रा को आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने दो वर्ष की सजा सुनाई है. सोमवार को जज साधना गिरी की अदालत ने मिश्रा को आर्म्स एक्ट के केस में तीन साल की सजा सुनाई है. ये केस उन पर 13 साल पहले दर्ज किया गया था. विजय मिश्रा के खिलाफ 65 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं.

जानकारी के मुताबिक 2010 में विजय मिश्रा को राइफल और रिवाल्वर का लाइसेंस तत्कालीन जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया था और हथियार को जमा करने के निर्देश दिए थे. आदेश के बाद भी हथियार को जमा नहीं किया गया और न ही इसके बारे में कोई जानकारी दी गई. इस पर गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ.

मुकदमे की सुनवाई के बाद सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना गिरी की अदालत ने दो अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई. आयुध अधिनियम के धारा 25 के तहत दो वर्ष का कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा और धारा 30 के तहत छह माह कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. वर्तमान में विजय मिश्रा कई मामलों में जेल में बंद हैं.

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विजय मिश्रा पर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं. विजय मिश्रा को किसी मामले में सजा होने का यह पहला मामला है. विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधानसभा से चार बार लगातार विधायक रह चुके हैं. गौरतलब है कि रिश्तेदार की संपत्ति कब्जा करने और युवती से दुष्कर्म के मामले में विजय मिश्रा और उनका बेटा जेल में बंद है. इसके साथ ही विजय मिश्रा पर कई अपराधिक मामले दर्ज हैं. उधर, लगातार विजय मिश्रा की संपत्ति को प्रशासन कुर्क करके जब्त कर रहा है.

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