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इतने लाख इंवेस्ट कर आगरा में बन सकते हैं 2 BHK फ्लैट के मालिक, जानें इसके लिए क्या करना होगा

दीक्षा सिंह

आगरा में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक शानदार मौका आया है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 'सिकंदरा योजना' के तहत 2 BHK फ्लैट्स की बुकिंग शुरू कर दी है.

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2 BHK Flat in Agra
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आगरा में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक शानदार मौका आया है. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने 'सिकंदरा योजना' के तहत 2 BHK फ्लैट्स की बुकिंग शुरू कर दी है. इस योजना के तहत कुल 78 फ्लैट्स उपलब्ध हैं जिन्हें 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर बेचा जाएगा. खास बात यह है कि अगर आप 60 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करते हैं तो आपको फ्लैट की कुल कीमत पर 5% की छूट मिलेगी.

क्या है फ्लैट की कीमत

यह खास योजना आगरा के 'ग्रीन एनक्लेव' में स्थित है. यहां बिक्री के लिए कुल 78 फ्लैट्स उपलब्ध हैं. सभी फ्लैट का क्षेत्रफल 113.41 वर्ग मीटर है और इनकी कीमत 64 लाख से 67.20 लाख रुपये के बीच है. यह योजना उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो जल्द से जल्द अपने सपनों का घर पाना चाहते हैं.

आवेदन प्रक्रिया और नियम

आवेदन करने के लिए आपको www.upavp.in पर जाना होगा. फ्लैट बुक करने के लिए आपको उसकी कुल कीमत का 5% बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा. यह भुगतान आप RTGS, NEFT या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं.

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आवंटन और इससे जुड़े नियम

लॉटरी प्रक्रिया: अगर किसी खास श्रेणी के फ्लैट के लिए तय संख्या से ज्यादा आवेदन आते हैं, तो आवंटन एक सार्वजनिक लॉटरी के जरिए किया जाएगा.

धनराशि की वापसी: अगर कोई आवेदक लॉटरी में सफल नहीं होता है और वह अपनी जमा राशि वापस चाहता है, तो उसकी धनराशि बिना किसी कटौती या ब्याज के एक महीने के भीतर उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी.

गलत जानकारी देने पर: अगर आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक का पंजीकरण, आवंटन या निबंधन रद्द कर दिया जाएगा और उसकी जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी.

उपयोग का उद्देश्य: यह योजना सिर्फ आवासीय उपयोग के लिए है. आवंटित संपत्ति का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकता. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसका आवंटन रद्द किया जा सकता है. 

मालिकाना हक: फ्लैट का मालिकाना हक (कब्जा) तभी दिया जाएगा, जब आप फ्लैट का पूरा भुगतान कर देंगे और सरकार द्वारा तय की गई स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क चुका देंगे.

संयुक्त पंजीकरण: पति और पत्नी मिलकर संयुक्त पंजीकरण करा सकते हैं. एक व्यक्ति एक से ज्यादा पंजीकरण नहीं करा सकता.

मृत्यु होने पर: अगर पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जिलाधिकारी या सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकरण उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर किया जा सकेगा.

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