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SC के आदेश के बाद लखनऊ में B.Ed अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा, इनकी जुबानी सुनिए पूरा दर्द

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड (B’ED) – बीएसटीसी (BTS) विवाद पर एक अहम और बड़ा आदेश दिया.  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के…

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड (B’ED) – बीएसटीसी (BTS) विवाद पर एक अहम और बड़ा आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थियों को पात्र माना तो वहीं बीएड (B.ed) को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि लेवल-वन के लिए बीएसटीसी और बीटीसी अभ्यर्थी ही पात्र हैं. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को उच्च शिक्षा के योग्य माना है. बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ यूपी समेत देशभर में बीएड अभ्यार्थी घरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.

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