गोंडा: नाबालिग को अकेला पाकर व्यक्ति ने घर में घुसकर किया रेप, अब मिली ये सजा

भाषा

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उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने चार वर्ष पूर्व एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने मंगलवार को बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 28 मई 2018 की शाम करीब छह बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी और गांव के ही गंगाराम चौहान ने उसके घर में घुसकर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया.

उन्होंने बताया कि प्रकरण में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया. चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) डॉ. दीनानाथ तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं का जीरह सुनने के बाद गंगाराम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया.

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अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रति कर के रूप में अदा की जाए.

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