गोंडा: नाबालिग को अकेला पाकर व्यक्ति ने घर में घुसकर किया रेप, अब मिली ये सजा

भाषा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने चार वर्ष पूर्व एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने मंगलवार को बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 28 मई 2018 की शाम करीब छह बजे उसकी 17 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी और गांव के ही गंगाराम चौहान ने उसके घर में घुसकर नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया.

उन्होंने बताया कि प्रकरण में पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया. चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) डॉ. दीनानाथ तृतीय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों तथा अधिवक्ताओं का जीरह सुनने के बाद गंगाराम को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रति कर के रूप में अदा की जाए.

अयोध्या: नई पहचान बनाने को बेताब दिख रही राम नगरी, लोग बोले- विकास की चुकानी पड़ रही कीमत

ADVERTISEMENT

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT