लेटेस्ट न्यूज़

हाथ में कलावा बांध आया और नाम आनंद बताया, इस लड़के के चक्कर में लड़की हुई प्रेगनेंट तो खुला राज

Bareilly News: बरेली में जज रवि दिवाकर की कोर्ट ने लव जिहाद और गर्भपात कराने के मामले में एक साल पहले हुई एफआईआर में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

ADVERTISEMENT

Bareilly News
Bareilly News
social share

Bareilly News: बरेली में जज रवि दिवाकर की कोर्ट ने लव जिहाद और गर्भपात कराने के मामले में एक साल पहले हुई एफआईआर में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने लड़के के पिता को भी दो साल की सजा का ऐलान किया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में एक बड़ी टिप्पणी भी की है. अदालत ने कहा कि 'लव जिहाद के लिए हिंदू धर्म की महिला को दूसरे समुदाय का युवक बहला फुसलाकर धर्मपरिवर्तन करता है. इस काम के लिए बहुत से धन की जरुरत पड़ती है. यह हिंदुस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व और लोग शामिल हैं, जो हिंदू महिलाओं के साथ लव जिहाद के माध्यम से अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं.' कोर्ट ने बरेली एसएसपी को आदेश दिया कि सभी थानों को आदेश दें कि उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध कानून के तहत नजर रख कार्रवाई की जाए.

यह भी पढ़ें...