फतेहपुर: नाबालिग लड़की से रेप करने के दोषी को 12 साल कैद की सजा

भाषा

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फतेहपुर जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की से रेप करने के दोषी को शनिवार को 12 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

जिला अदालत में सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश रविकांत द्वितीय की अदालत ने शादी का झांसा देकर एक 17 साल की लड़की के साथ छह माह तक दुष्कर्म करने के दोषी रिंकू पासवान को आज 12 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने जुर्माने की अस्सी फीसदी राशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश दिया है.

उन्होंने बताया कि यह मामला हथगाम थाने में एक मार्च 2016 को दर्ज हुआ था. लगातार रेप किये जाने से पीड़िता गर्भवती हो गयी थी.

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