अतीक के भाई अशरफ की बेवा जैनब फातिमा मुश्किलों में फंसी तो पहुंची हाई कोर्ट, आगे क्या हुआ?
उमेश पाल हत्याकांड में गैरहाजिर रहने पर अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और कुर्की का आदेश हुआ था. अब जैनब ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जानिए पूरा मामला.
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UP News: माफिया से नेता बने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को लेकर एक खबर सामने आई है. आपको बता दें निचली अदालत ने जैनब फातिमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट और संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया था. अब जैनब फातिमा ने निचली अदालत के इसी आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है. इस मामले में जस्टिस राजीव मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वह किसी कारण नहीं हो पाई.
मालूम हो कि उमेश पाल मर्डर केस में पेश न होने पर जैनब के खिलाफ निचली अदालत ने यह आदेश दिया था. प्रयागराज की विशेष (SC/ST एक्ट) अदालत ने जैनब फातिमा के साथ ही अतीक अहमद की पत्नी शाईस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और तीन अन्य के खिलाफ इस मामले में पेश नहीं होने के लिए कुर्की का आदेश पारित किया है.
आपको यह भी जानकारी दे दें कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 के तहत, अगर कोर्ट को लगे कि कोई व्यक्ति फरार है या वारंट से बच रहा है, तो वह उसे कोर्ट में पेश होने के लिए उद्घोषणा जारी कर सकता है. धारा 83 के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जा सकती है.
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गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा गार्ड्स की 25 फरवरी, 2023 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के दो बेटों, अतीक के साथ गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, नौ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
इसके बाद अतीक अहमद और अशरफ अहमद की अप्रैल 2023 में प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय लाइव टीवी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.