यूपी में 5000 स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक, पर सीतापुर जिले को लेकर दिया ये आदेश

कुमार अभिषेक

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 5000 स्कूलों के विलय पर रोक से इनकार किया, लेकिन सीतापुर में 21 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. बाकी प्रदेश में मर्जर जारी रहेगा.

ADVERTISEMENT

UP News
UP News
social share
google news

UP School Merger News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले परिषदीय स्कूलों के विलय (मर्जर) के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस फैसले से राज्य के अन्य जिलों में स्कूल विलय की प्रक्रिया जारी रह सकती है. यह मामला प्रदेश के हजारों छात्रों और शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा है, जिस पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है.

हालांकि, हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देते हुए सीतापुर जनपद के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीतापुर जिले में अगले आदेश तक मौजूदा स्थिति (यथास्थिति) को बरकरार रखा जाए. इसका अर्थ है कि सीतापुर में फिलहाल कोई स्कूल विलय नहीं होगा.

न्यायालय ने साफ किया कि यह आदेश केवल सीतापुर जिले के लिए है और पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. मामले की अगली सुनवाई अब 21 अगस्त को होगी. इस अंतरिम आदेश से उन अभिभावकों और शिक्षaकों को थोड़ी राहत मिली है जो सीतापुर में विलय के आदेश से प्रभावित हो रहे थे, जबकि बाकी जिलों में सरकार अपनी योजना के साथ आगे बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ें...

ये भी पढ़ें: वाराणसी में खुलने जा रहा सोवा रिग्पा मेडिकल कॉलेज, कैसे होगा इसमें दाखिला और किन बीमारियों का होगा इलाज
 

 

    follow whatsapp