प्रयागराज में यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर! जिनके घर गिराए उनको देना होगा इतना मुआवजा
SC on Bulldozer Action in Prayagraj: प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बयान दिया है. जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
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बुलडोजर एक्शन (फाइल फोटो)
SC on Bulldozer Action in Prayagraj: प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी. कोर्ट के बयान के अनुसार, घर ध्वस्त करने की प्राधिकरण की ये मनमानी प्रक्रिया पनाह लेने के नागरिक अधिकार का असंवेदनशील तरीके से हनन भी है.