इसलिए ध्वस्त नहीं की जा सकती प्रॉपर्टी कि कोई दोषी है या आरोपी... बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में ये सब हुआ
Uttar Pradesh News : सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हो रहे बुलडोज ए्शन के मामलों में दिशा-निर्देश तय करने के अपने आदेश को सुरक्षित रखा है.
ADVERTISEMENT

Supreme Court on bulldozer action
Uttar Pradesh News : सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हो रहे बुलडोज ए्शन के मामलों में दिशा-निर्देश तय करने के अपने आदेश को सुरक्षित रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामे में आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक को भी जारी रखा है, जिससे राज्यों को अधिक स्पष्टता मिल सके कि कब और कैसे बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा सकती है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत ने स्पष्ट किया कि सड़क के बीच में किया गया किसी भी प्रकार का धार्मिक निर्माण, चाहे वह मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना ही न्यायसंगत होगा। यह सामान्य जन सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है.









