सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आपाएगा अब्बास अंसारी, जानें क्या है पूरा मामला

संजय शर्मा

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Abbas Ansari
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Uttar Pradesh News : माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को आर्म्स लाइसेंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब्बास पर शूटिंग प्रतियोगिता के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने का मामला दर्ज किया था. इसके अलावा यूपी पुलिस की ओर से कहा गया है कि अब्बास अंसारी कई आपराधिक मामलों में शामिल है. 

बता दें कि अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. फरवरी के महीने में अदालत ने सुनवाई करते हुए इस मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया था.

इस मामले में मिली राहत

वहीं अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, “साल 2015 में लाइसेंस के आयात के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था और विभाग इसे जारी करता है. एफआईआर में जिस घटना का जिक्र किया गया है, उस समय तो अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था. वहीं जो दूसरी एफआईआर दर्ज है, उस समय तो अब्बास की उम्र महज 6 साल थी.” वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि अब्बास अंसारी ने दो लाइसेंस हासिल की लेकिन इसकी सूचना अथॉरिटी को नहीं दी. भले ही इस मामले में मुख्तार के बेटे को जमानत मिल गई हो लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके खिलाफ कई और मामले भी दर्ज हैं.

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2019 में दर्ज हुआ था केस

बता दें कि अब्बास अंसारी पर लखनऊ पुलिस को बगैर बताए शस्त्र लाइसेंस नई दिल्ली ट्रांसफर कराने का आरोप है. उन पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी कर कई शस्त्र लेने का भी आरोप है. अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. 

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