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जमीयत बोला- बुलडोजर अन्याय का प्रतीक, प्रॉपर्टी गिराने पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट में ये सब हुआ

Bulldozer action news: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि वह आरोपियों के प्रॉपर्टी गिराने जैसे इन मामलों पर एक पैन-इंडिया गाइडलाइन बनाने का काम करेगा.

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Supreme Court on bulldozer action
सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई की.
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Bulldozer action news: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि वह आरोपियों के प्रॉपर्टी गिराने जैसे इन मामलों पर एक पैन-इंडिया गाइडलाइन बनाने का काम करेगा. तबतक के लिए बुलडोजर एक्शन पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी. जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखे जाने पर कहा कि बुलडोजर इस देश में अन्याय का प्रतीक बन गया है.