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Uttar Pradesh New Social Media Policy: उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में आपत्तिजनक पोस्ट पर उम्रकैद की सजा दिए जाने का प्रावधान रखा गया है.
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Uttar Pradesh New Social Media Policy
Uttar Pradesh New Social Media Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी पेश की है, जिसमें आपत्तिजनक पोस्ट पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. इस नीति के तहत, राष्ट्रविरोधी या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. मालूम हो कि पहले आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन अब सजा का दायरा और कड़ा कर दिया गया है. इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अश्लील या अभद्र सामग्री पोस्ट करता है, तो उसे आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है.